पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज किया परिवाद

भोपाल। विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने विधान सभा चुनाव में झूठा शपथ पत्र देने को लेकर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने का अपराध दर्ज किए जाने को लेकर दायर किए गए परिवाद को मामला सारहीन होने से निरस्त कर दिया। परिवादी राजेंद्र भारती की ओर से जिला अदालत में यह परिवाद दायर कर कहा गया था कि विधान सभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ने रिटर्निंग ऑफिसर को नांमांकन फार्म जमा करने के दौरान दिए गए शपथ पत्र में संपत्ति के कॉलम में वाहन के आगे निरंक लिखकर झूठा कथन किया था कि उनके पास वाहन नहीं है जबकि उनके पास चार पहिया वाहन था । भारती ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भादसं की धारा - 420 के तहत अपराध दर्ज किए जाने की मांग की थी।